I SEE NEWS : अब किसी भी राज्य के लोग कर सकते हैं जम्मू-कश्मीर की महिला से शादी, मिलेगा निवासी का दर्जा
I SEE NEWS :टीम नई दिल्ली
भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के बाहर विवाहित महिलाओं के जीवनसाथी को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम बाधा को हटा दिया। सरकार की इस घोषणा के साथ जम्मू-कश्मीर की निवासी महिला के पति को आवास प्रमाण पत्र के लिये पात्र माना जाएगा। देश के किसी भी कोने में जम्मू कश्मीर के निवासी के साथ शादी करना संभव होगा।अब जम्मू कश्मीर की निवासी महिला के जीवनसाथी को आवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कुछ संबंधित दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता होगी, जिसमें जीवनसाथी का आवास प्रमाण पत्र और शादी से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

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