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पटना हाईकोर्ट की दो टूक- बिहार में शराबबंदी कानून का हो रहा दुरुपयोग

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पटना  हाईकोर्ट  ने बिहार में शराब बंदी पर कहा की, राज्य में शराबबंदी कानून का दुरुपयोग हो रहा है. पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने कहा कि, राज्य में शराबबंदी कानून का दुरुपयोग हो रहा है. गांधीजी तरह कोई बदलाव लाना अच्छी बात है, लेकिन कानून की सजा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए. शराब पीने के आरोप में बंद लोगों की जमानत के मामले की सुनवाई हुई. जस्टिस उपाध्याय की एकल पीठ ने एक साथ जमानत के  40 मामलों  की सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि शराबबंदी कानून कहीं सस्ती लोकप्रियता के लिए तो नहीं था. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने सवाल किया- जिसे शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, क्या उसके द्वारा उपयोग की गई बोतलों में मिले  कथित  शराब का विधि विज्ञान प्रयोग शाला में जांच की जाती है? केवल ब्रेथ एनालाइजर से जांच करना काफी नहीं है। जिस बोतल के आधार पर किसी को पकड़ा जाता है, उस बोतल में मिले द्रव्य की भी जांच होनी चाहिए। any enquiry and BOOK advertisment call 7070000858 FOR ELECTION CAMPING YOU ALSO FREE TO CALL OUR TEAM I SE...