I SEE NEWS : दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, गली के कुत्तों को भी सम्मान के साथ जीने अधिकार


 हाईकोर्ट ने कहा, कानून में गली के कुत्तों को भी सम्मान के साथ जीने और भोजन  हक है

I SEE NEWS :टीम दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जे आर मिधा ने समाज को निर्देश देते हुए कहा है कि पशु  कीमती होने  के साथ-साथ एक संवेदनशील जीव भी है। ऐसे में इनकी सुरक्षा करना सरकारी व गैर सरकरी संगठनों के साथ-साथ सभी नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने आवारा तथा गली के कुत्तों को खाना खिलाने और उनके समुचित इलाज के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए उपरोक्त टिप्पणी की है।

हाईकोर्ट ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और नगर निगमों से कहा है कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करने के बाद उसे इलाके में वापस लौटाना होगा, जहां से उठाया गया था। साथ ही यह भी कहा है कि यदि कुत्तों में से कोई भी घायल या अस्वस्थ है तो यह आरडब्ल्यूए का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे कुत्ते के लिए नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए पशु चिकित्सक या निजी तौर पर आरडब्ल्यूए के कोष से इलाज कराए।

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