I SEE NEWS : बिहार में पंचायत राज (अध्यादेश) के खिलाफ, राम शंकर दास ने हाईकोर्ट मे दायर की याचिका |
बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका ,क्या इसमें बदलाव संभव ?
I SEE NEWS :टीम पटना
बिहार सरकार के पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है ।अधिवक्ता राम शंकर दास तथा पंचायती राज पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दायर याचिका में बिहार सरकार के 2 जून 2021 के बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराने का अनुरोध किया गया है।
बिहार में पंचायत के पदाधिकारियों का कार्यकाल 15 जून 2021 को समाप्त होने वाला है। गौरतलब है कि बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार 2 जून को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की कुछ धाराओं में संशोधन
के लिये अध्यादेश को मंजूरी दी थी ताकि राज्य सरकार को कोरोना के कारण स्थगित पंचायत निकायों के नए चुनाव होने तक उनके कामकाज की निगरानी के लिए परामर्श समितियों के गठन किया जा सके।
हालांकि इसके खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है और हाईकोर्ट में याचिका भी दायर हो चुकी है ।अब देखना यह है कि हाईकोर्ट सरकार के फैसले को बरकरार रखती है या इसे असंवैधानिक करार देकर कोई नए नियम लाने का आदेश देती है।

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