नदी में तैरते शवो पर ह्यूमन राइट्स कमिश्न का बड़ा फैसला
ह्यूमन राइट् कमीशन ने लगाई सरकार को फटकार कहा - मृतकों कि गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है
I SEE NEWS:नई दिल्ली
मौजूदा हालात को देखते हुए नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्न हरकत में आया है। केंद्र सरकार और राज्यों को कोरोनो से मरने वालों की गरिमा बनाए रखने के लिए कानून बनाने के लिए कहा है। यह भी सिफारिश की गई है तैरता हुआ शव/ शवों का ढेर नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मृतकों की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।NHRC ने गृह मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत एडवायजरी भेजी है। यह कहते हुए कि संविधान का अनुच्छेद-21 न केवल जीवित व्यक्तियों पर बल्कि मृतकों के लिए भी लागू है, आयोग ने कहा, "मृतकों के अधिकारों की रक्षा करना और शव पर अपराध को रोकना सरकार का कर्तव्य है।"

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