कोरोनावायरस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त फैसला

 कोरोनावायरस पॉजिटिव एक व्यक्ति भी मिला पूरा मोहल्ला होगा सील, UP CM योगी आदित्यनाथ का आदेश


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संवाददाता ,भास्कर तिवारी :

उत्तर प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन का दायरा नए सिरे से तय कर दिया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक एक केस होने पर 25 मीटर और एक से अधिक होने पर 50 मीटर को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। 25 मीटर के दायरे में 20 घर और 50 मीटर के दायरे में 60 घर होंगे। इसमें क्षेत्र के हिसाब से बदलाव हो सकता है
 मुख्य सचिव ने कहा है कि अंतिम पॉजिटिव केस के सैंपल कलेक्शन की तिथि से 14 दिन तक संबंधित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बना रहेगा। यदि अंतिम पॉजिटिव केस को सैंपल कलेक्शन की तिथि 14 दिनों तक कोई अन्य केस उस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है तो ऐसे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। जिला सर्विलांस अधिकारी रोजाना कोविड-19 केस की जानकारी जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को देगा। कंटेनमेंट जोन के सर्वेक्षण के लिए आवासों की संख्या और टीम का निर्धारण किया जाएगा। दिशा निर्देश जारी किया जाएगा

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